कोर्ट ने 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया
रायगढ। चार साल तक शादी का झांसा देकर गैर युवती का दैहिक शोषण कर गर्भपात कराने का जुर्म करने वाले आरोपी को अब आजीवन सीखचों में कैद रहना पडे़गा। शुक्रवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार जैन ने सुनाया साथ ही उस पर 25 हजार का आर्थिक दंड भी शासित किया है।
विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने बताया कि पूरा मामला इस प्रकार हैं। धर्मजयगढ़ साकरलिया गांव का विद्याधर यादव नामक युवक ने साल 2016 में युवती को प्रेम प्रस्ताव दिया। तब पीड़िता ने उसे अलग जाती समाज से होना बताया। उसके बाद भी आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़ित को उसके घर से कुछ दूर जंगल ले गया और जबरन दुष्कर्म किया इसके बाद लगातार चार साल 2020 तक उसका दैहिक शोषण किया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। जिसकी जानकारी उसने आरोपी को दी। तो वह उसे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गया। जहां जान से मारने की धमकी देकर कहा की अगर वह गर्भपात करा लेगी तो वह उसके साथ शादी कर लेगा। इस तरह डरा धमका कर उसने युवती को जबरन गोली खिलायी। जिससे पीड़िता का गर्भपात हो गया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इंकार कर दिया और दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। जिसकी खबर पीड़िता को लगी तो उसने आरोपी की खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। तो पुलिस ने कार्यवाही कर युवक को गिरफ्तार कर चालान अनुसूचित जाती जन जाति अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार जैन ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।