रायगढ़। नगर निगम प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान को तेज करते हुए बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। लंबे समय से बकाया रखने वाले करदाताओं को पूर्व में नोटिस जारी कर कुर्की की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और अब सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।

निगम के अभिलेखों के अनुसार कई बड़े करदाताओं द्वारा वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया गया है, जिससे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रमुख बकायेदारों में रामनिवास टॉकीज मलिक भगवती देवी लक्ष्मण दास 1 लाख 52789 रुपए, मांझी डेयरी संचालक सुधीर मांझी राघवेंद्र मांझी चार लाख 12531 रुपए, मुरारी होटल परिसर संचालक दीनदयाल गणपत राय गुलाब देवी गणपत राय ₹220091 रुपए, पानी फिल्टर मशीन संस्थान संचालक महादेई गुलाब राय अजय सिंघानिया 399 641 रूपये, बीड़पारा कपड़ा थोक विक्रेता श्रवण केजरीवाल, महावीर अग्रवाल 291831 रुपए, लक्ष्मीचंद शर्मा (नर्सरी संचालक) पर ₹2.04 लाख, एचपी डेवलपर्स/गीता देवी/हनुमान/अमित अग्रवाल पर ₹1.49 लाख, शिवम मोटर्स पर ₹2.90 लाख, सन राइस मिल पर ₹4 लाख, हसमतराय पर ₹1.21 लाख, निरंजन अग्रवाल (महालक्ष्मी ट्रेडर्स) पर ₹93 हजार, लक्ष्मी बोरवेल्स पर ₹1.79 लाख, सांवरिया बिल्डिंग (बजरंग अग्रवाल/मातु अग्रवाल) पर ₹1.76 लाख, संजू देवी/चंद्रमा सिंह पर ₹1.91 लाख तथा ईदनदास पर ₹1.11 लाख बकाया है।
इन सभी प्रकरणों में निगम प्रशासन द्वारा निरंतर संपर्क किया जा रहा है, बावजूद इसके भुगतान नहीं होने पर अब कुर्की, सीलिंग एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसी संबंध में निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय ने राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक लेकर प्रत्येक वार्ड की वसूली प्रगति का जायजा लिया। बैठक में सहायक राजस्व निरीक्षकों एवं अमले द्वारा किए गए दैनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित लक्ष्य को समयसीमा में पूरा करना प्राथमिकता है। लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का करें भुगतान
आयुक्त श्री क्षत्रिय ने सभी बकायेदार करदाताओं से तत्काल अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की अपील की है। अन्यथा निगम प्रशासन द्वारा कुर्की, सीलिंग एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित करदाता की होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 31 मार्च तक अवकाश के दिनों में भी निगम के राजस्व शाखा द्वारा कार्यालय समय पर संपत्ति, समेकित, जलकर एवं यूजर चार्ज जमा लिया जाएगा। शहरवासी 31 मार्च तक राजस्व शाखा में संपर्क कर किसी भी दिन बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इससे बकाया करदाता अतिरिक्त सर चार्ज देने एवं कुर्की, सीलिंग एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई से बच सकते हैं।