रायगढ़ । थाना पूंजीपथरा अंतर्गत ग्राम सराईपाली स्थित श्री रूपानाधाम स्टील प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी में छेरछेरा के नाम पर चंदा मांगने घुसकर प्लांट के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले 5 अन्य आरोपियों की पहचान कर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड ज्युडिश्यल रिमांड पर भेजा गया है ।

        जानकारी के मुताबिक प्लांट के महाप्रबंधक सुधीर कुमार सिंह (53 वर्ष) दिनांक 07.01.2023 को थाना पूंजीपथरा में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 06/01/2023 के शाम करीब 04:30 बजे कंपनी के गेट पर करीब 40-50 असामाजिक तत्व छेरछेरा का चंदा मांगने आये थे जिसमें से एक का नाम बबलू सोनी निवासी सराईपाली का रहने वाला है और एक का बरपाली महिला सरपंच का पति बाबू सिदार है । वे लोग चंदा मांगने प्लांट अंदर घुसने लगे तो सुरक्षाकर्मियों के द्वारा उन्हे रोका गया । तब वे लोग गाली गलौज करते हुये मेन गेट को धक्का से खोलकर अंदर घुस आये और सुरक्षाकर्मियों से हाथ, डण्डा से मारपीट किये । थाना पूंजीपथरा में आरोपियों पर धारा  452, 294, 323, 147, 148, 427  भादवि का अपराध कायम किया गया ।

     अपराध अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक जितेन्द्र एसैया के हमराह स्टाफ पुलिस टीम द्वारा दूसरे ही दिन अपराध में संलिप्त दो आरोपी बबलू सोनी निवासी सराईपाली थाना पूंजीपथरा तथा नंद कुमार सिदार उर्फ बाबू सिदार निवासी बरपाली थाना पूंजीपथरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था । 

   अन्य आरोपियों की पतासाजी के क्रम में आज चश्मदीद गवाहों, सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पर 5 आरोपियों की पहचान किया गया है । घटना में शामिल आरोपी- भानु प्रताप भोय पिता त्रिलोचन भोय उम्र 19 साल, श्यामलाल सिदार पिता मनीराम सिदार उम्र 18 साल 6 माह, शत्रुघन सिदार पिता तुलसीराम सिदार 24 साल, रामाधीन सिदार पिता प्रेमलाल सिदार 24 साल, प्रेम सिदार पिता स्वर्गीय सोखाराम सिदार उम्र 29 साल सभी निवासी बरपाली थाना पूंजीपथरा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में शामिल होना बताया है जिनसे अपराध में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 13 एल. ए. 0974 तथा आरोपी भानु प्रताप भोय और श्यामलाल सिदार से घटना में प्रयुक्त दो डंडा जप्त कर आरोपियों को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है ।

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