रायगढ़ l शहर के थोक दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक धड़ल्ले से बेचीं जा रही है जिस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है l वहीं इन थोक विक्रेताओं से ही खरीद कर छोटे दुकानदार इस्तेमाल करते है लेकिन बड़े व्यापारियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है l शनिवार को एक बार फिर नगर निगम की टीम द्वारा हेमू कलानी चौक स्थित छोटी दुकानों की सघन जांच कर 8 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब तक किया गया इसी तरह 16 प्रकरण में 10500 रुपए जुर्माना किया गया। गौरतलब है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके खाने पीने की समान बिक्री करने वाले सहित राशन, सब्जी, फल विक्रेता सामग्री देने में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग कर रहे हैं। इसे देखते हुए निगम की टीम द्वारा हेमू कॉलोनी सिग्नल चौक पर स्थित दुकानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यहां स्थित दुकानों से 8 किलो से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी कैरीबैग, डिस्पोजल आदि जब्त किया गया। निगम की टीम द्वारा 16 दुकानदारों से 10500 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस दौरान सभी दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बने कैरी बैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग नहीं करने की समझाइस दी गई। कमिश्नर बृजेश की क्षत्रिय ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टि, झिल्ली, कैरी बैग, डिस्पोजल आदि से पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ पशुधन की भी हानि होती है। यह ऐसा प्लास्टिक है जो सैकड़ो वर्ष तक खत्म नहीं होता है और जमीन में पड़े रहकर यह उस जमीन को बंजर करने के साथ पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसलिए ही शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह गाय, भैंस, बैल आदि इसे खाकर बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं और समय ही उनकी मौत हो जाती है। इस दौरान उन्होंने शहर एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने पशुधन की हानि रोकने के लिए शहर के सभी व्यवसाईयों एवं शहरवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल कप आदि उपयोग नहीं करने की अपील की है। वहीं ये चिलहर दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान कहां से खरीद कर ला रहे है इसकी कोई जांच नहीं की गयी l