जांजगीर। जिला सत्र न्यायाधीश ने राजस्व निरीक्षक के 7 हजार रूपये घुस लेने के मामले मे एंटी करप्सन विभाग की कार्रवाई पर सुनवाई की और अहम् फैसला सुनते हुए राजस्व निरीक्षक शिव ठाकुर को 4 साल की कैद और 10 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है,लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया कि मामला 2019 का है,,जांजगीर चाम्पा जिला के खरौद मे रेवेन्यू इंस्पेक्टर द्वारा किसान कोमल पांडेय की 10 डिसमिल जमीन का सीमांकन करने के एवज मे रेवेन्यू इंस्पेक्टर शिव ठाकुर ने 10 हजार रूपये की मांग की गई थी जिस पर किसान ने 3 हजार रूपये दिया लेकिन बचे 7 हजार रूपये कि मांग करते हुए आर आई ने किसान को परेशान करना शुरू किया, आर आई के द्वारा घुस कि मांग करने कि शिकायत एंटी करप्सन ब्यूरो से की और एसीबी की टीम ने जांजगीर के होटल मे किसान से पैसा लेते आर आई को रंगे हाथ पकड़ा था,,,मामले की सुनवाई कर न्यायाधीश सुरेश जून ने आरोपी आर आई शिव ठाकुर को 4 साल का कैद और 10 हजार रूपये का अर्थ दंड का फैसला सुनाया है।

You missed