छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने सरकार द्वारा कड़ा क़ानून बनाये जाने की कवायद शुरू कर दी है l अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण पर रोक लगाने शासन ने ड्राफ्ट तैयार किया है जिसे विधान सभा के शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है l सरकार ने धार्मिक स्वतंत्र कानून के लिए 9 राज्यों के अधिनियम की समीक्षा कर
5 पेज के ड्राफ्ट में 17 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए है l कानून लागू होने के बाद एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा l यदि किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करते हुए धर्म बदलना होगा तथा धर्म परिवर्तन के 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी l इसके आलावा अन्य जो बिंदु शामिल किये गये है उनमें प्रमुख रूप से निम्न है :-
जबरिया धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान,
बिना अनुमति धर्म बदलकर की गई शादी कानूनन अमान्य,
अनुसूचित जाति जनजाति के धर्मांतरितों को आरक्षण और सरकारी लाभ नहीं,
महिलाओं, नाबालिगों , SC, ST का अवैध धर्म परिवर्तन करने पर 2 से 10 साल की जेल, 25 हजार जुर्माना,
सामूहिक अवैध धर्मांतरण करने पर 3 से 10 साल की जेल 50 हजार जुर्माना

