रायगढ़। असुरक्षित कार्य पद्धति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के परिणाम स्वरूप प्लांट में हुए हादसे में एक श्रमिक की हुई दर्दनाक मौत के मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से दायर प्रकरण में सुनवाई पूरी करने के बाद श्रम न्यायालय ने नहरपाली स्थित मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के अधिभोगी और कारखाना प्रबंधक को 6 लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते हर महीने किसी न किसी औद्योगिक संस्थान में हादसे होते हैं और चीख पुकार मचती है। किसी हादसे में किसी मजदूर की जान चली जाती है तो किसी ने कोई गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचता है। ऐसे सभी हादसों की जांच औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से की जाती है और कारखाना अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ केस बनाकर लेबर कोर्ट में दायर करती है। ऐसे ही एक औद्योगिक हादसे के मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने नहरपाली स्थित मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के अधिभोगी गजराज राठौर और कारखाना प्रबंधक राजकुमार पटेल के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948 के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण बनाकर श्रम न्यायालय में दायर किया था जहां मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद कारखाना अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर श्रम न्यायालय द्वारा कंपनी प्रबंधन को 6 लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

