रायगढ़। शादी करने का झांसा देकर मेडिकल कॉलेज के नर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले सीआईएसफ के आरक्षक को रायगढ़ न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है दरअसल युवती नर्सिंग कोर्स करने के लिए रायपुर गई हुई थी। आरोपी नंदकुमार मनहर युवती के घर के बगल में किराए में रहा करता था जहां से उनका परिचय हुआ। इस दौरान दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बना रहा, आरोपी युवक सीआईएसएफ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, कुछ दिनों बाद आरोपी नंदकुमार मनहर युवक की पोस्टिंग दिल्ली हो गयी, लेकिन मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे के बीच लगातार संपर्क में रहे, आरोपी युवक ने वर्ष 2018 में रायगढ़ आकर मुलाकात की और युवती को शादी का पूरा भरोसा दिलाया ,जिसके बाद युवक ने युवती को रायगढ़ की निजी होटल में ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया , युवती ने आरोपी युवक को बार-बार शादी करने के लिए कहा लेकिन युवक शादी की बात को टालता रहा। इधर वर्ष 2021 में पीड़िता को पता चला कि युवक ने कहीं और शादी कर ली है जिस पर युवती ने पूरे मामले को लेकर रायगढ़ कोतवाली में शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने का अपराध दर्ज कराया, और मामला कोर्ट में चला गया ,जिस पर सुनवाई करते हुए रायगढ़ न्यायालय ने आरोपी युवक नंद कुमार मनहर को धारा 376 (N) के अपराध के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रूपये का अर्थदंड व धार 357 के तहत 60हज़ार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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