घरघोड़ा:। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अच्छेलाल काछी के अदालत ने नाबालिग पीड़िता को जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी राजु सारथी और कलेश्वर नाग को पास्को एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है!-
अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कापू थानांतर्गत पीड़िता के द्वारा थाने में इस बात की सूचना दी गई थी कि उसके साथ आरोपी गण ने जबरन बलात्कार की सूचना पर अपराध पंजीकृत कर थाना प्रभारी के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई ।पीड़िता के द्वारा अपने न्यायालय कथन में यह बताया गया था कि अभियुक्तगण ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था थाना प्रभारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायालय घरघोड़ा के समक्ष धारा ,376, भारतीय दंड संहिता विरुद्ध एवं पास्को एक्ट की धारा4, 6 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय घरघोड़ा में प्रकरण में उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात प्रकरण में अभियुक्त कृष्णा नाग के विरुद्ध धारा 366 भा०द० वि० एवं धारा 4पास्को एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाकर आजीवन कारावास की सजा एवं 1000₹ के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।